कामगार योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो कामगार परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि कामगार बच्चों की शिक्षा और सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित किया जा सके।
kamgar yojana | कामगार योजना
श्रेणी | राशि |
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जन्म के समय | ₹ 5,000/- |
कक्षा 1 में प्रवेश | ₹ 6,000/- |
कक्षा 6 में प्रवेश | ₹ 7,000/- |
कक्षा 11 में प्रवेश | ₹ 8,000/- |
18 वर्ष की उम्र पूर्ण | ₹ 75,000/- |
कुल | ₹ 1,01,000/- |
पात्रता मापदंड
कामगार योजना के लाभ पाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड होने चाहिए:
- योजना के लाभार्थी का महाराष्ट्र में स्थायी निवास होना चाहिए।
- पात्रता प्राप्त कार्ड (जैसे पीला राशन कार्ड) का धारक होना चाहिए।
- बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2023 के बाद होना चाहिए।
- पारिवारिक आय वार्षिक ₹ 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
कामगार योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- महाराष्ट्र का निवास प्रमाण
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- पात्रता प्राप्त कार्ड (जैसे पीला या नारंगी राशन कार्ड)
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- परिवार नियोजन प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
- योजना के पात्र लाभार्थी निशुल्क आवेदन पत्र को भरकर अपने आंगनवाड़ी केंद्र या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक या मुख्य सेविका आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे।
- चयनित आवेदनों को जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला परिषद कार्यालय को भेजा जाएगा।
- अंतिम मंजूरी के लिए आयुक्तालय को भेजी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर: 022-22027050
इस लेख में कामगार योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिससे योजना के तहत लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं। इसके अलावा, एक संपूर्ण प्रक्रिया भी दर्शाई गई है जिससे आवेदन से लेकर वित्तीय सहायता प्राप्ति तक का सफर समझ
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